WAQF BOARD


 सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने वक्फ कानून पर अपनी दलील पेश की है। सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि वक्फ एक इस्लामी सिद्धांत है, लेकिन यह इस्लाम का अनिवार्य अंग नहीं है ।


सरकार ने यह भी कहा कि वक्फ कानून में किए गए संशोधन व्यापक विमर्श और बहुपक्षीय सलाह-मशविरा के बाद लाए गए हैं । सरकार ने 97 लाख से अधिक लोगों से सुझाव प्राप्त किए और 25 वक्फ बोर्डों से राय ली गई ।




सरकार का मुख्य तर्क यह है कि वक्फ संपत्तियों पर सरकार का अधिकार है और वह इन संपत्तियों का अवैध कब्जा छुड़ा सकती है । सरकार ने यह भी कहा कि वक्फ कानून को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ता संपूर्ण मुस्लिम समुदाय का प्रतिनिधित्व नहीं करते ।


सरकार ने यह भी कहा कि वक्फ कानून का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा और उनके उचित उपयोग को सुनिश्चित करना है । सरकार ने यह भी कहा कि वक्फ कानून में किए गए संशोधन वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा और उनके उचित उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए किए गए हैं ।


इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि यह वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा और उनके उचित उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम होगा ।


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